बागेश्वर ब्रेकिंग -: पुलिस ने पकड़ा एक किलो 20 ग्राम चरस, अभियुक्त पर आरोप साबित करने में नाकाम रही बागेश्वर पुलिस, अदालत से पड़ी कड़ी फटकार,
जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के एक और मामले में आरोपी को दोषमुक्त किया, इससे पूर्व एक मामले में तो अदालत ने पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई
जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के एक और मामले में आरोपी को दोषमुक्त किया है। कपकोट पुलिस ने झूनी निवासी डिगर सिंह को 1 किलो 20 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाह परीक्षित कराए। लेकिन अभियुक्त पर आरोप साबित करने में नाकाम साबित हुए। अभियुक्त की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी ने अदालत को बताया कि कपकोट पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ते हुए साजिशन डिगर सिंह को चरस के केस में गिरफ्तार किया। पुलिस की कहानी चार्जशीट से मेल नहीं खाती है। लिहाजा मुकदमा खारिज होने योग्य है। गवाह व बयानों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने आरोपी डिगर सिंह को एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोशमुक्त कर दिया। बता दें कि बागेश्वर पुलिस के एनडीपीएस एक्ट के कई मामले अदालत से खारिज हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इससे पूर्व एक मामले में तो अदालत ने पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी।