सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई अंतिम मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठक खत्म, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गयी है। हालांकि, धामी सरकार की यह अंतिम मंत्रीमंडल की बैठक संपन्न हुई है। जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा किया गया है। यही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है। जिसमें मुख्य रुप से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।

इन मामलों पर लगी मुहर……

– वृद्धा अवस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 15 सो रुपए।
– शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये।

– कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।

– आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
– शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
– राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।
– गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
– प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।

– फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
– लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
– सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।

– बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
– हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।
– प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
– स्टेट डाटा सेंटर पालिसी -2022 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– पौधा सेंटर, सेलाकुई के कर्मचारियों का बढ़ाया गया मानदेय।
– उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य नियमावली -2022 को पारित करने का लिया गया निर्णय।

– उत्तराखंड जैविक कृषि नियमावली- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– नर्सरी एक्ट- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
– किसानों को अधिक से अधिक इंश्योरेंस कवरेज दिए जाने को लेकर इंश्योरेंस किस्त में सब्सिडी देने का लिया गया निर्णय।
– मंडी कानून में किया गया संशोधन।

– रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव, अब रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।

– कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया निर्णय।

– राज्य सरकार परिस्थितियों को देखते हुए कड़े से कड़े निर्णय ले सकती है।

उत्तराखंड वार्ता

उत्तराखंड वार्ता समूह संपादक

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